गोवा में विधानसभा चुनाव के चलते 12 से 15 फरवरी तक शराब की बिक्री पर लगी रोक

इस महीने गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 12-15 फरवरी तक राज्य भर में शराब की बिक्री पर रोक लगाने की घोषणा की गई है। यह प्रतिबंध 12 फरवरी से शाम 5 बजे से प्रभावी होगा और अगले 79 घंटों तक, 14 और 15 फरवरी की मध्यरात्रि तक लागू रहेगा। मतगणना की तारीख 10 मार्च को भी शराबबंदी लागू रहेगी।

रेस्तरां और भोजनालयों में बार काउंटर बंद रहेंगे

गोवा में शराब की बिक्री करने वाली सभी दुकानों को प्रतिबंध अवधि के दौरान सभी परिचालन बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसी तरह, राज्य के दोनों जिलों में लाइसेंस प्राप्त बार और रेस्तरां बिना बार काउंटर के संचालित होंगे। सभी बार और रेस्तरां मालिकों को परिसर में एक डिस्प्ले बोर्ड स्थापित करना होगा जो शराब की अनुपलब्धता बताता है और भोजन परोसने के लिए आउटलेट खुला है।

रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिबंध गोवा में शराब के परिवहन को भी शामिल करता है। राज्य के आदेश में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कि 12 फरवरी से 15 फरवरी और 10 मार्च तक निषिद्ध अवधि के दौरान राज्य के भीतर कोई भी शराब नहीं ले जाया जाएगा।

इस समय सीमा के दौरान, एक व्यक्ति या परिवार को केवल गोवा उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1964 द्वारा अनुमति के अनुसार शराब रखने की अनुमति है। इसमें बीयर के अलावा विदेशी और देशी शराब की 3 चौथाई बोतलें शामिल हैं। 650 मिलीलीटर बीयर की लगभग 6 बोतलों की भी अनुमति है।

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