India-Hindi

1 जून से महंगा होगा कार-बाइक का थर्ड पार्टी व्हीकल इंश्योरेंस, सरकार ने बढ़ाई प्रीमियम की दरें

थर्ड पार्टी व्हीकल इंश्योरेंस की दरों को अंतिम बार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित किया गया था।

Aastha Singh

केंद्र सरकार ने थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस (Third-party motor insurance) के लिए नई बेस प्रीमियम दरों की घोषणा की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को अलग-अलग कैटेगरी के वाहनों के लिए थर्ड पार्टी मोटर वाहन बीमा के प्रीमियम में इजाफा कर दिया है जो 1 जून से लागू होगा। इसकी वजह से कार और दोपहिया वाहनों का इंश्योरेंस महंगा होने जा रहा है। इन दरों को अंतिम बार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित किया गया था और कोरोना महामारी के दौरान अपरिवर्तित रखा गया था।

इंश्योरेंस कराना हुआ महंगा

सड़क, परिवहन और हाईवे मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार, प्राइवेट कारों जो 1000 सीसी से अधिक इंजन क्षमता की नहीं हैं उनकी वार्षिक दर 2019-20 में 2,072 रुपये से 2,094 रुपये तय की गई है। नई दरों के तहत, 1000 cc और 1500 cc के बीच इंजन क्षमता वाली निजी कारों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को 2019-20 में 3,221 रुपये से बढ़ाकर 3,416 रुपये कर दिया गया है। 1500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले बड़े निजी वाहनों का प्रीमियम 7,897 रुपये से घटाकर 7,890 रुपये किया जाएगा।

नई कार के लिए तीन साल का सिंगल प्रीमियम

1000 सीसी से अधिक की नई कार के लिए तीन साल का सिंगल प्रीमियम 6,521 रुपये तय किया गया है, जबकि 1000 cc और 1500 cc के बीच की कार के लिए 10,640 रुपये तय किया गया है। नई अधिसूचित दरों के तहत 1500 सीसी से अधिक के नए निजी वाहन का 24,596 रुपये में तीन साल के लिए बीमा किया जाएगा।

दुपहिया वाहनों के लिए प्रीमियम

150 सीसी से ऊपर लेकिन 350 सीसी से ऊपर के दोपहिया वाहनों के लिए, बीमा प्रीमियम 1,366 रुपये होगा जबकि 350 सीसी से ऊपर के दोपहिया वाहनों के लिए प्रीमियम 2,804 रुपये होगा।

75 सीसी से अधिक नहीं दोपहिया वाहनों के लिए पांच साल का सिंगल प्रीमियम 2,901 रुपये है, 75 सीसी से अधिक लेकिन 150 सीसी नहीं 3,851 रुपये है, और 150 सीसी से अधिक नहीं बल्कि 350 सीसी 7,365 रुपये है। नई दरों के तहत 350 सीसी से ऊपर के दोपहिया वाहनों का पांच साल के लिए 15,117 रुपये पर बीमा किया जा सकता है।

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है?

मोटर वाहन अधिनियम के तहत मोटर थर्ड पार्टी बीमा या थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर एक वैधानिक आवश्यकता है। इसे 'थर्ड-पार्टी' कवर के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि पॉलिसी का लाभार्थी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल दो पक्षों (कार मालिक और बीमा कंपनी) के अलावा कोई अन्य व्यक्ति होता है। पॉलिसी बीमित व्यक्ति को कोई लाभ नहीं देती है। हालांकि, यह तीसरे पक्ष के नुकसान या तीसरे पक्ष की संपत्ति की मृत्यु/विकलांगता के लिए बीमित व्यक्ति की कानूनी लायबिलिटी को कवर करता है।

इसमें निम्नलिखित से उत्पन्न होने वाली तृतीय-पक्ष देनदारियों को शामिल किया गया है:

- संपत्ति का नुकसान

- वाहन को नुकसान

-शारीरिक चोटें

- थर्ड पार्टी की मृत्यु

To get all the latest content, download our mobile application. Available for both iOS & Android devices. 

Newly resumed Rajwada Palace light and sound show to echo with Amitabh Bachchan's voice

Put your brand across Lucknow with ScreenPe; 250+ high-visibility spots in one go!

No boring weekends for you; 11 events in Lucknow coming ahead!

Looking for a Halloween adventure? Lucknow's 8 most haunted places are waiting...

Ahead of festive rush, Ahmedabad Airport upgrades Terminal 2; Diwali advisory announced

SCROLL FOR NEXT