उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने ब्लड रिलेशन में होने वाली प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर लगने वाले स्टांप शुल्क को माफ कर दिया है। यानी यदि कोई संपत्ति ब्लड रिलेशन में रजिस्टर हो रही है तो उस पर अब कोई भी स्टांप शुल्क नहीं देना होगा। अब सिर्फ 6000 की कीमत पर लाखों-करोड़ों की संपत्ति ट्रांसफर की जा सकेगी। इस फैसले के बाद महज 5000 रुपये के स्टांप पर रजिस्ट्री होगी इसके अलावा सिर्फ 1000 रुपये की प्रोसेसिंग फीस देनी होगी।
अभी तक 7 फीसदी तक स्टांप शुल्क देना पड़ता था
अभी तक संपत्ति के मूल्यांकन पर 5 से 7 प्रतिशत स्टांप शुल्क देना पड़ता था। सरकार एक श्रेणी में पिता, माता, पति-पत्नी, पुत्र, पुत्री, दामाद, दामाद, सगा भाई, सगी बहन, पुत्र-पुत्री के पुत्र-पुत्री को शामिल करेगी। अब तक उन्हें सरकारी रजिस्ट्रेशन शुल्क भी देना पड़ता था। यूपी के सीएम की अध्यक्षता में मंगलवार (14 जून) को कैबिनेट बैठक हुई थी। इस बैठक में सरकार ने ‘प्रापर्टी गिफ्ट डीड’ प्रस्ताव (Property Gift Deed) को पास कर दिया है। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद अपनों के नाम संपत्ति करने के लिए गिफ्ट डीड (दान विलेख) में महज़ 6 हजार रुपये के स्टाम्प पर रजिस्ट्री की सुविधा प्रदान की गई है।
उदाहरण के तौर पर अगर डीएम सर्किल रेट के हिसाब से 50 लाख रुपये की संपत्ति है तो उसके लिए कम से कम 4.20 लाख रुपये खर्च करने पड़ते थे। अब यह काम 5000 रुपए में किया जाएगा। यानी 50 लाख की संपत्ति की रजिस्ट्री पर करीब 4 लाख 14 हजार रुपये की बचत होगी। माना जा रहा है कि इस फैसले से संपत्ति विवाद भी कम होंगे।
सरकार ने इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया है। शुरुआत में यह योजना छह महीने के लिए लागू होगी। बाद में रिस्पांस पर विचार करते हुए इसे आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। ऐसी देशी योजना पहले से ही महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में लागू है।
उत्तर प्रदेश में अब आधार से लिंक होगी संपत्ति की रजिस्ट्री
