Lucknow Dog Registration
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लखनऊ में अब गाय और कुत्ता पालना हुआ महंगा, पेट और ब्रीडिंग सेंटर्स को भी लेना होगा लाइसेंस

डॉ. अरविन्द कुमार राव ने बताया कि, शहर में अब एक घर में दो से अधिक कुत्ते पालने पर भी रोक लगाई जाएगी। नगर निगम इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

लखनऊ में कुत्तों के काटने और आक्रामक होने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और यह एक चिंता का सबब बनता जा रहा है। ऐसे में इन बढ़ती घटनाओं से नगर निगम भी सतर्क हो गया है और घरों में कुत्ता पालने वाले लोगों को आगाह भी कर रहा है।

नगर निगम की कार्यकारिणी समिति की बैठक में शहर में गाय और कुत्ता पालने के सालाना शुल्क में बढ़ोतरी कर दी गई है। शुल्क बढ़ाने के साथ ही पालतू जानवरों का इलाज करने वाली क्लिनिक, क्रेच, ब्रीडिंग सेंटर, वेटनरी डायगनोस्टिक लैब, फीडिंग और अन्य सामान बेचने वाले स्टोर के लिए भी अब लाइसेंस अनिवार्य कर शुल्क वसूली की मंजूरी दे दी है।

अब सभी विदेशी नस्लों के कुत्तों के लाइसेंस का शुल्क 1000 रुपये कर दिया गया है, और आने वाले दिनों में लाइसेंस की ऑनलाइन व्यवस्था भी की जायेगी। इसके साथ ही अब कुत्तों का डिजिटल लाइसेंस बनेगा और इसमें एक चिप लगाई जाएगी। वहीं, देशी कुत्तों का लाइसेंस शुल्क यथावत 200 रुपये सालाना रखा गया है। और गाय पालने के लिए लाइसेंस शुल्क 30 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये सालाना कर दिया गया है।

कुत्तों की ब्रीडिंग करने वाले सेंटर्स को भी लेना होगा लाइसेंस

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लखनऊ में पालतू और आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को रोकने के लिए नगर निगम अब सख्ती से अंकुश लगाने जा रहा है। शहर में अवैध रूप से चल रहे ब्रीडिंग सेंटर्स पर लगाम लगाने के लिए इनपर सख्त नियमों के तहत सभी को लाइसेंस के दायरे में लाया जाएगा।

वर्तमान में कुत्तों के ब्रीडिंग सेंटर्स और बिक्री करने वाली दुकानों के लिए कोई भी सख्त नियम नहीं है। ऐसे में यह सेंटर्स और कुत्ता पालने के शौक़ीन लोग धड़ल्ले से कुत्तों की अवैध ब्रीडिंग करवा रहे हैं और बिक्री कर रहे हैं।

नगर निगम पशु कल्याण विभाग ब्रीडिंग सेंटर्स के लिए नए मानक तय कर चूका है। ऐसे में इच्छुक व्यक्ति को पहले नगर निगम की अनुमति के साथ लाइसेंस लेना होगा। इसके साथ ही ब्रीडिंग सेंटर्स आवासीय इलाके में नहीं खोले जा सकेंगे और यहां पांच से अधिक नस्लों की ब्रीडिंग नहीं हो सकेगी।

नगर निगम के अपर नगर आयुक्त पशु चिकित्सा एवं कल्याण, डॉ. अरविन्द कुमार राव ने बताया कि, ब्रीडिंग सेंटर और कुत्तों की बिक्री करने के लिए अब लाइसेंस बनेगा। बिना लाइसेंस के किसी को भी कुत्तों से सम्बंधित कोई भी कार्य करने की अनुमति नहीं मिलेगी। और शहर में अब एक घर में दो से अधिक कुत्ते पालने पर रोक लगाने के प्रस्ताव पर भी किया जा रहा है, और जल्द ही इसपर निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।

पेट्स क्लिनिक और स्टोर का सालाना लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया

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  • पेट्स क्लिनिक - (केवल पालतू पशु उपचार हेतु) - ₹5000

  • पेट्स ब्रीडिंग सेंटर - (अधिकतम तीन ब्रीड हेतु) - ₹10,000

  • पेट्स ब्रीडिंग सेंटर - (अधिकतम पांच ब्रीड हेतु) - ₹15,000

  • पेट शॉप - ₹10,000

  • पेट स्टोर - ₹10,000

  • वेटनरी डायगनोस्टिक लैब - ₹10,000

  • पेट क्लिनिक प्लस पेट स्टोर - ₹10,000

  • पेट क्लिनिक, पेट स्टोर व वेटनरी पेट डायगनोस्टिक लैब - ₹20,000

  • पेट क्रेच - ₹10,000

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