• About
  • Shop
  • Forum
  • Contact
Knocksense
  • Home
    • Home – Layout 1
    • Home – Layout 2
    • Home – Layout 3
    • Home – Layout 4
    • Home – Layout 5
No Result
View All Result
  • Home
    • Home – Layout 1
    • Home – Layout 2
    • Home – Layout 3
    • Home – Layout 4
    • Home – Layout 5
No Result
View All Result
Knocksense
No Result
View All Result
Home Kanpur-Hindi

यूपी में अब मात्र 12 हजार रुपये में मिलेगा निजी बार का लाइसेंस, सरकार ने सरल की लाइसेंस की प्रक्रिया

by user
30.03.2026
in Kanpur-Hindi, Lucknow-Hindi, Uttar-Pradesh-Hindi
यूपी में अब मात्र 12 हजार रुपये में मिलेगा निजी बार का लाइसेंस, सरकार ने सरल की लाइसेंस की प्रक्रिया
Share on FacebookShare on Twitter

उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अब घर में बार स्थापित करना आसान हो गया है। मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक में राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश एक्साइज (बार लाइसेंस की स्वीकृति) नियमावली (प्रथम संशोधन) 2022 और (डिस्टिलरी स्थापना) सोलहवां संशोधन नियमावली के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इससे राज्य में निजी-होम बार लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल हो गई है। अधिक जानने के लिए पढ़े:

RelatedPosts

Farewell, Vistara! Airline bids emotional yet optimistic goodbye ahead of Air India merger

उत्तर प्रदेश में अब सड़क की खुदाई और कटान करने के लिए डीएम की अनुमति अनिवार्य

उत्तर प्रदेश में अब पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी के लिए अदा करना होगा 4 से 7 फीसदी तक स्टाम्प शुल्क

होम-बार लाइसेंस का वार्षिक शुल्क ₹12,000 तय किया गया

यूपी की जनता अब अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, मेहमानों और दोस्तों के लिए ₹12,000 की वार्षिक लागत और ₹25000 सुरक्षा शुल्क के साथ घर पर एक निजी बार का लाइसेंस लेने में सक्षम होगी।

अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि इससे पहले 750 एमएल की 4 बोतलें ही बिना लाइसेंस के घरों में रखने की अनुमति थी। हालांकि नया परमिट उन्हें शराब की 15 कैटेगरियों की करीब 71 बड़ी और छोटी बोतलें रखने का अधिकार देगा।

इस निजी होम बार लाइसेंस के साथ, राज्य के लोग आवासीय परिसर में 21 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को भारत में निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) और विदेशों से इम्पोर्ट की गयी शराब पीने और सर्व करने में सक्षम होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, इन होम बार का निरीक्षण एक्साइज कमिश्नर की अनुमति पर ही किया जा सकता है।

कमर्शियल बार लाइसेंस की प्रक्रिया में भी हुई ढील

इसके अलावा, राज्य ने कमर्शियल लाइसेंस प्राप्त करने के नियमों को आसान बनाने के लिए उत्तर प्रदेश एक्साइज (बार लाइसेंस की स्वीकृति) नियम 2022 में भी संशोधन किया है। एक कमर्शियल परमिट की खरीद के लिए आवश्यक बैठने की जगह, बार को स्थापित करने की जगह प्रभावी फैक्टर्स है। इन दोनों कॉम्पोनेन्ट में ढील दी गई है:

अब कम से कम 100 वर्ग मीटर बैठने की जगह पर कमर्शियल शराब लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है, जो पिछले 200 वर्ग मीटर की आवश्यकता का आधा है। इसी तरह, बैठने की क्षमता भी पहले के 40 मेहमानों से घटाकर 30 कर दी गई है।

उल्लेखनीय है कि शराब के लाइसेंस अब सीधे राज्य से प्राप्त किए जाएंगे। स्थानीय अधिकारियों के पास अब ऐसा करने का अधिकार नहीं है।

Tags: excise policy in Uttar Pradeshliquor license in Uttar PradeshUP licence for home barsuttar pradesh hindi updatesUttar Pradesh Liquor licenceuttar pradesh newsuttar pradesh news today
No Result
View All Result
Knocksense

  • About
  • Shop
  • Forum
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • Home
    • Home – Layout 1
    • Home – Layout 2
    • Home – Layout 3
    • Home – Layout 4
    • Home – Layout 5

Go to mobile version