नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में अब 15 साल से पुराने पेट्रोल और डीजल वाहन अब सड़कों पर फर्राटा नहीं भर सकेंगे। चेकिंग दस्ता ऐसे अनफिट और खटारा वाहनों को जब्त करके कबाड़ सेंटर के हवाले करेंगे। स्क्रैप सेंटर पहुंचे वाहनों की उचित कीमत उनके मालिकों को अदा की जाएगी। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने भारत सरकार की नई स्क्रैप पॉलिसी को उत्तर प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इससे देश में यूपी पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां नई स्क्रैप पॉलिसी को सबसे पहले लागू किया गया है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 16 सितंबर 2021 को ‘नई वाहन कबाड़ नीति’ घोषित की। इसके तहत अगर कोई वाहन फिटनेस टेस्ट पास करने में फेल हो जाता है तो उसे कबाड़ घोषित कर नष्ट कर दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में अब सड़क की खुदाई और कटान करने के लिए डीएम की अनुमति अनिवार्य
उत्तर प्रदेश में अब बिना डीएम की अनुमति के सड़क की खुदाई या कटान नहीं की जा सकेगी। यूटिलिटी सेवाओं जैसे कि केबल, सीवर, ड्रेन आदि के लिए...
