केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority) ने सोमवार को रेस्तरां और होटलों में सर्विस टैक्स लगाने के संबंध में होने वाले अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। CCPA ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 18 (2) (I) के तहत दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश होटल और रेस्तरां द्वारा उपभोक्ताओं पर सर्विस चार्ज (Service Charge) लगाने पर रोक लगाते हैं और केंद्र के 2017 दिशानिर्देशों के एडिशन में जारी किये गए हैं। उपभोक्ता 1915 नंबर पर कॉल करके होटल और रेस्तरां के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
CCPA की स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत वर्ष 2020 में की गई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को एक वर्ग के रूप में लागू करना और उल्लंघन करने वालों की जांच करना, मुकदमा चलाना और दंडित करना था।
CCPA द्वारा जारी किए गए पांच दिशानिर्देश इस प्रकार हैं
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कोई भी होटल या रेस्तरां बिल में ऑटोमैटिक रूप से या डिफ़ॉल्ट रूप से सर्विस चार्ज (Service Charge) नहीं जोड़ेगा।
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कोई भी होटल या रेस्तरां उपभोक्ता को सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा और उपभोक्ता को स्पष्ट रूप से सूचित करेगा कि सर्विस चार्ज (Service Charge) स्वैच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता के मर्ज़ी पर है।
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उपभोक्ताओं से किसी अन्य नाम से सर्विस चार्ज (Service Charge) वसूल नहीं किया जाएगा। खाने के बिल के साथ जोड़कर और कुल राशि पर जीएसटी लगाकर सर्विस चार्ज (Service Charge) नहीं लिया जाएगा।
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सर्विस चार्ज (Service Charge) को लेने के आधार पर एंट्री या सेवाओं के प्रावधान पर कोई रोक उपभोक्ताओं पर नहीं लगाया जाएगा।
उल्लंघन के मामले में, उपभोक्ता क्या कर सकते हैं
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यदि कोई उपभोक्ता सर्विस चार्ज (Service Charge) बिल में देखता है तो वह पहले होटल या रेस्तरां से सर्विस चार्ज (Service Charge) को बिल से हटाने का अनुरोध कर सकता है।
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दूसरा, उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) में शिकायत दर्ज करा सकता है जो प्री-लिटिगेशन लेवल पर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म के रूप में काम करता है। उपभोक्ता 1915 पर कॉल करके या एनसीएच मोबाइल एप्लिकेशन पर शिकायत दर्ज करा सकता है।
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तीसरा विकल्प उपभोक्ता आयोग या edaakhil पोर्टल के माध्यम से शिकायत करना है।
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चौथा विकल्प सीसीपीए द्वारा जांच और उसके बाद की कार्यवाही के लिए संबंधित जिला कलेक्टर को शिकायत प्रस्तुत करना होगा। उपभोक्ता com-ccpa@nic.in पर ई-मेल भेजकर सीधे सीसीपीए से शिकायत कर सकता है।
दिशानिर्देश क्यों जारी किए गए:
रेस्तरां और होटलों द्वारा उपभोक्ता से बिना पूछे सर्विस चार्ज (Service Charge) वसूलने की कई शिकायतें थीं। खाद्य और वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता मामले विभाग ने 2 जून को होटल और रेस्तरां में सर्विस चार्ज (Service Charge) लगाने के संबंध में रेस्तरां संघों और उपभोक्ता संगठनों के साथ बैठक की। बैठक के बाद विभाग ने घोषणा की कि केंद्र जल्द ही दिशानिर्देश जारी करेगा। एक दिन बाद, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और वितरण मंत्री, पीयूष गोयल ने कहा कि रेस्तरां और होटल उपभोक्ताओं को सर्विस चार्ज (Service Charge) का भुगतान करने के लिए नहीं कह सकते हैं।
















